साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 21 अप्रैल: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 (2023 का 46) की धारा 163, अध्याय 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों या अन्य समारोहों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, चाहे वह सामान्य हो या विशिष्ट, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 11 अप्रैल 2025 से 10 जून 2025 तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई
