कपूरथला:- दिनांक 04-05-2026 को जिला भाषा अधिकारी कपूरथला श्रीमती जसप्रीत कौर द्वारा पंजाबी भाषा संशोधन अधिनियम के पालन हेतु जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई। इस बैठक के दौरान माननीय उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) श्री आकाश बंसल जी को निर्देशों की प्रतियां प्रदान करते हुए और इस अधिनियम व इसके दूरगामी उद्देश्यों के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्रीमती जसप्रीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जिले के समस्त सरकारी विभागों में कामकाज पंजाबी भाषा में किया जाना अनिवार्य है।
नाम पट्टिकाओं (नेम प्लेट), संकेत पट्टियों (साइन बोर्ड) आदि का पंजाबी भाषा संबंधी नमूना साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, किसी भी सरकारी या निजी संस्थान के बोर्ड पर नाम लिखते समय सबसे पहले पंजाबी भाषा और उसके नीचे किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम के तहत जिले के सभी विभागों की वेबसाइटें अंग्रेजी और पंजाबी दोनों भाषाओं में होने के बारे में भी जानकारी दी गई।
जिला प्रशासन ने इस अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि इन निर्देशों को लागू करने के लिए वे जिले के सभी विभागों को सूचित करेंगे। जिला भाषा अधिकारी कपूरथला ने यह भी बताया कि उनके द्वारा समय-समय पर सरकारी विभागों के पंजाबी भाषा में कामकाज का समयबद्ध निरीक्षण करने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बोर्डों का निरीक्षण कर रिपोर्ट मासिक आधार पर सरकार को भेजी जाती है। शैक्षणिक संस्थानों की सूचना शिक्षा विभाग से प्रतिवर्ष प्राप्त की जाती है और व्यापार मंडल के साथ भी इस संबंध में समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।
इस अवसर पर स. सकत्तर सिंह बल (अतिरिक्त सहायक आयुक्त जनरल), कपूरथला का भाषा विभाग पंजाब द्वारा प्रकाशित पुस्तक देकर स्वागत किया गया। भाषा विभाग पंजाब की गतिविधियों, जिला स्तर पर चल रही उर्दू कक्षाओं, पुस्तक बिक्री केंद्र और पुस्तक प्रदर्शनियों के बारे में भी जानकारी साझा की गई।
जिला भाषा अधिकारी कपूरथला ने पंजाबी भाषा संशोधन अधिनियम के जिला स्तर पर पालन हेतु जिला प्रशासन के साथ की बैठक
