गढ़शंकर 12 मई: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशियारपुर जिले की सीमा के भीतर ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। 
यह आदेश वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, होशियारपुर जिले की सीमा के भीतर इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायु सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर लागू नहीं होगा।
जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि भारत सरकार के विमानन मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत ‘मॉक ड्रिल’ आयोजित की जा रही है। 
हमारे संज्ञान में लाया गया है कि ड्रोन के माध्यम से भी हमले किये जा सकते हैं तथा आम जनता द्वारा ड्रोन उड़ाने से जनता में भय का माहौल पैदा हो सकता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना बनी रहती है। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।