चंडीगढ़ के रहने वाले सुरिंदरपाल सिंह और गुरिंदर कौर पर एनआरआई थाना जालंधर में एफआईआर दर्ज  
शिकायत यूआईडी  नंबर 2409120, दिनांक 05-09-2024, सुखविंदर सिंह संधू पुत्र चंचल सिंह संधू निवासी मालदी, जिला जालंधर हाल निवासी कनाडा ने श्री कुलदीप सिंह धालीवाल एनआरआई मामले और प्रशासनिक सुधार मंत्री पंजाब को उक्त आवेदन किया था। जिनके द्वारा उक्त आवेदन अगली कार्यवाही के लिए कार्यालय माननीय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एन.आर.आई  विंग पंजाब, फेज-7 एसएएस नगर, भेजा गया।
 उक्त आवेदन को माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एनआरआई विंग, चरण -7, एसएएस नगर के कार्यालय द्वारा सत्यापन के लिए सहायक पुलिस महानिरीक्षक एनआरआई विंग, पंजाब जालंधर के कार्यालय में भेज दिया गया था। माननीय सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एनआरआई विंग, जालंधर द्वारा जांच के लिए उप कप्तान पुलिस एनआरआई विंग, पंजाब जालंधर को मार्क की गई| जिन्होंने अपनी प्ररम्भिक जाँच में लिखा कि शिकायतकर्ता कनाडा में FYI मीडिया ग्रुप लिमिटेड नाम से एक कंपनी चला रहा है। इस कंपनी में आवेदक सुखविंदर सिंह संधू, राज कमल ढट्ट पुत्र बलवीर सिंह ढट्ट और तीर्थ सिंह (उत्तरवादी सुरिंदरपाल सिंह के भाई) 33/33% शेयरधारक थे और तीनों कनाडा में कंपनी के निदेशक थे।  जिसके बाद साल 2017 में याचिकाकर्ता सुखविंदर सिंह, तीर्थ सिंह और उत्तरवादी सुरिंदरपाल सिंह ने भारत में फॉर योर इंफॉर्मेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसमें याचिकाकर्ता सुखविंदर सिंह संधू की 67% और उत्तरवादी सुरिंदरपाल सिंह की 33% हिस्सेदारी है।  
प्रतिवादी, सुरिंदरपाल सिंह ने शिकायतकर्ता को अपने हाथ में ले लिया और FYI मीडिया  प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताकर फॉर योर इंफॉर्मेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पैसों का दुरुपयोग करने और कंपनी के खाते से 10 लाख रुपये निकाल कर अर्टिगा कार नंबर पीबी 10 जीजेड 2427 को  लेने का आरोप है।  इस प्रकार, प्रतिवादी सुरिंदरपाल सिंह ने अपनी पत्नी गुरिंदर कौर के साथ मिलकर याचिकाकर्ता की उक्त कंपनी में अलग-अलग तारीखों में कंपनी फॉर योर इंफॉर्मेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाता संख्या 777705143444 आईसीआईसीआई  बैंक से 1,30,84,843/- रुपये निकाले गए।   जिसमें से सुरिंदरपाल सिंह द्वारा अनकैचर "ए" के अनुसार 1,08,39,350/- रुपये, उनकी पत्नी गुरिंदर कौर द्वारा अनकैचर "बी" के अनुसार 22,48,493/- रुपये निकाले गए हैं या उनके व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए हैं।  इस प्रकार, प्रतिवादी सुरिंदरपाल सिंह और उसकी पत्नी गुरिंदर कौर ने याचिकाकर्ता से धोखाधड़ी की और  बैंक से 1,30,84,843/- रुपये निकाले गए। याचिका की प्रारंभिक जांच से प्राप्त बयान और दस्तावेजी गवाही से, प्रतिवादी सुरिंदरपाल सिंह ने अपनी पत्नी गुरिंदर कौर की मिलीभगत से खुद को याचिकाकर्ता की  FYI मीडिया  प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताकर गुमराह कर रहा है  और फॉर योर इंफॉर्मेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है| इससे उनके दोष साबत होते हैं। उनके खिलाफ धारा  406, 419, 420,120 -बी आईपीसी / 316 (2), 318(4) 319 (2) 61( 2) बीएनएस करना पाया जाता है। इसलिए, यदि स्वीकार किया जाता है, तो प्रतिवादी सुरिंदरपाल सिंह, पुत्र संत सिंह, निवासी मकान नंबर 1036, सेक्टर-40, चंडीगढ़ और गुरिंदर कौर पत्नी सुरिंदरपाल सिंह, निवासी मकान नंबर 1036, सेक्टर-40, चंडीगढ़ के खिलाफ धारा  406, 419, 420,120 -बी आईपीसी / 316 (2), 318(4) 319 (2) 61( 2) बीएनएस  पुलिस स्टेशन एनआरआई जालंधर ग्रामीण में मामला दर्ज करने और जांच करने की सिफारिश की जाती है।  जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके अनुरूप उचित कार्रवाई की जायेगी।