साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 04 जुलाई 2025: श्रीमती कोमल मित्तल, जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला एसएएस नगर की सीमा में बहने वाली नहरों/नालों/नदियों/तालाबों और पोखरों के पास जाने/नहाने/पशुओं को पानी पिलाने या नहाने पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि जिला एसएएस नगर में भारी बारिश के कारण नहरों, नालों, नदियों में पानी पूरी गति से बह रहा है और पोखरों, तालाबों और नहरों/नालों/नदियों में जल स्तर बहुत बढ़ गया है।
 गर्मी के मौसम के कारण बहुत से लोग/बच्चे नहरों/नालों/नदियों/तालाबों व पोखरों में नहाते हैं या अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना का डर बना रहता है।
इसके अलावा, गांव के सरपंचों को चौकीदारों के माध्यम से घोषणा कर लोगों को बहती नहरों/नालों/नदियों/तालाबों व पोखरों के पास जाने या अपने पशुओं को नहलाने/पानी पिलाने या नहलाने से रोकना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है। यह आदेश साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में 04 जुलाई, 2025 से अगले आदेश तक लागू रहेगा।