नवांशहर, - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने एक आदेश के माध्यम से पंजाब आपराधिक संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम -2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी भवनों , संबंधित विभागों और मालिकों की मंजूरी के बिना निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक सड़कों/पेड़ों पर होर्डिंग बोर्ड लगाने और विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 11 जून 2024 तक लागू रहेगा.
बिना अनुमति के सरकारी, निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक रोडों/पेड़ों पर विज्ञापन करना प्रतिबंधित रहेगा: जिलाधिकारी
