सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक से 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में सुपरटेक और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

नई दिल्ली, 14 जून - सीबीआई ने नोएडा स्थित निर्माण कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और इसके प्रमोटर आरके अरोड़ा समेत अन्य के खिलाफ आईडीबीआई बैंक से 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नई दिल्ली, 14 जून - सीबीआई ने नोएडा स्थित निर्माण कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और इसके प्रमोटर आरके अरोड़ा समेत अन्य के खिलाफ आईडीबीआई बैंक से 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
 उन्होंने बताया कि नोएडा स्थित कंपनी के अलावा अरोड़ा के साथ पूर्णकालिक निदेशक संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, पारुल अरोड़ा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार शर्मा और अनिल कुमार जैन का नाम भी एफआईआर में दर्ज है।
शनिवार को सीबीआई ने मामले में आरोपियों से जुड़े पांच स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद में सरकारी और आवासीय इमारतें शामिल हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान एजेंसी के अधिकारियों ने 28.5 लाख रुपये की नकदी जब्त की। 
आईडीबीआई बैंक की शिकायत के बाद मामला शुरू किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी के जरिए मंजूर ऋण राशि का दुरुपयोग करने की साजिश रची थी। 
एफआईआर के अनुसार, बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने झूठे बहाने से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। सीबीआई ने कहा कि ऋण खाते को बाद में जानबूझकर चूक घोषित कर दिया गया और धोखाधड़ी के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को कथित तौर पर 126.07 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ।