
प्रधानमंत्री और आरएसएस के बारे में 'आपत्तिजनक' पोस्ट करने वाले कार्टूनिस्ट को अंतरिम राहत
नई दिल्ली, 15 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर वह सोशल मीडिया पर कोई अन्य आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
नई दिल्ली, 15 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के कथित आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी कार्टूनिस्ट को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि अगर वह सोशल मीडिया पर कोई अन्य आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, "लोग किसी को भी, कुछ भी कह देते हैं।"
आरोपी हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
मई में इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में वकील और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जोशी ने आरोप लगाया था कि मालवीय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा।
एफआईआर में कई "आपत्तिजनक" पोस्टों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भगवान शिव पर कथित अपमानजनक टिप्पणियां, साथ ही मोदी, आरएसएस कार्यकर्ताओं और अन्य के बारे में कार्टून, वीडियो, फोटो और टिप्पणियां शामिल हैं।
