
सेक्टर 88-89 में पीएलसी वसूली का मामला
मोहाली, 25 जुलाई- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश पारित करने के बावजूद, मोहाली के सेक्टर 88-89 में भूमि अधिग्रहण करने वाले सोहाना, लखनौर, मानक माजरा और भागोमाजरा गाँवों के भूस्वामियों को गमाडा द्वारा वसूले गए पीएलसी शुल्क वापस न करके उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
मोहाली, 25 जुलाई- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश पारित करने के बावजूद, मोहाली के सेक्टर 88-89 में भूमि अधिग्रहण करने वाले सोहाना, लखनौर, मानक माजरा और भागोमाजरा गाँवों के भूस्वामियों को गमाडा द्वारा वसूले गए पीएलसी शुल्क वापस न करके उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
इसके साथ ही, अगले प्लॉटों में भी दोबारा प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी) शुल्क वसूला जा रहा है। इससे परेशान भूस्वामियों ने गमाडा अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सेक्टर 88 निवासी हरदीप सिंह उप्पल, दौलत राम भट्टी, कर्नल एम.एस. धालीवाल, अमर सिंह बिलंग, जसवीर चंद, जगदीश चंद निवासी मानकमाजरा आदि ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी में इसका उल्लेख न होने के बावजूद गमाडा ने आवंटियों को पीएलसी चार्ज वसूलने में उलझाए रखा और आवंटियों को कोर्ट जाने पर मजबूर किया।
माननीय हाईकोर्ट ने रिट याचिका संख्या 9717/2019 “दौलत राम भट्टी व अन्य बनाम पंजाब राज्य” का निपटारा करते हुए 20 फरवरी 2025 को पीएलसी पर रोक लगा दी थी और इसी मामले से संबंधित कुल 118 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सेक्टर 88-89 के आवंटियों को पीएलसी अदा करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने गमाडा को आवंटियों से पीएलसी द्वारा वसूला गया पैसा 6 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि गमाडा के अधिकारी पीएलसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब ज़मीन मालिकों ने पंजाब सरकार सहित गमाडा के अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना (अदालत के आदेशों की अवहेलना) का मामला दर्ज कराने का फैसला किया है।
उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मांग की कि पीएलसी मामले में गमाडा के उच्च अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य हों।
