पुलिस थानों में महिला अधिवक्ताओं की ड्यूटियां निर्धारित

हिसार:–हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, अपराधों की पीड़िताओं को त्वरित व प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपमंडल विधिक सेवा समिति हांसी द्वारा "आदर्श अभियोजन परामर्श योजना" के अंतर्गत महिला अधिवक्ताओं की ड्यूटी एक जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक पुलिस थानों में निर्धारित की गई है।

हिसार:–हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, अपराधों की पीड़िताओं को त्वरित व प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपमंडल विधिक सेवा समिति हांसी द्वारा "आदर्श अभियोजन परामर्श योजना" के अंतर्गत महिला अधिवक्ताओं की ड्यूटी एक जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक पुलिस थानों में निर्धारित की गई है।
 इस योजना का उद्देश्य है कि संवेदनशील मामलों में पीड़ित महिलाओं व बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कानूनी सहायता प्राप्त हो सके। नियुक्त अधिवक्ता संबंधित पुलिस थानों में नियमित रूप से उपस्थित रहकर पीड़ितों को आवश्यक विधिक परामर्श देंगी। 
अधिवक्ता शाइना यादव को पुलिस थाना नारनौंद,अधिवक्ता अर्चना पांडे को पुलिस थाना हांसी, ममता मिगलानी पुलिस थाना सदर हांसी , अधिवक्ता बलजीत कौर को थाना शहर हांसी, भतेरी देवी को पुलिस थाना बास में एक जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक नियुक्त किया गया है।
 अधिवक्ताएं महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पीड़ितों को सहयोग प्रदान करेंगी तथा आवश्यकतानुसार पुलिस व अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर सहायता सुनिश्चित करेंगी। 
सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपनी मासिक रिपोर्ट आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित कार्यालय में जमा करवाएं। विलंब से प्राप्त रिपोर्टें स्वीकार नहीं की जाएंगी। पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक सकारात्मक और सशक्त कदम है।