जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किये

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने एक आदेश के माध्यम से शहीद भगत सिंह नगर जिले में आवारा मवेशियों को सड़कों पर घूमने और शहरों/कस्बों/सड़कों के किनारे चरने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नवांशहर- जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने एक आदेश के माध्यम से शहीद भगत सिंह नगर जिले में आवारा मवेशियों को सड़कों पर घूमने और शहरों/कस्बों/सड़कों के किनारे चरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शहीद भगत सिंह नगर जिले के शहरों/कस्बों तथा गांवों में चरवाहे बड़ी संख्या में गायों/भैंसों आदि को लेकर घूमते हैं, जो लोगों की फसलों तथा सड़कों के किनारे लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों तथा पहरेदारों के बीच टकराव का डर बना रहता है। 
इसके अलावा यातायात जाम हो जाता है तथा कई बार दुर्घटनाओं के कारण वाहनों/पशुओं को नुकसान पहुंचता है। इसलिए सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने/चरने तथा पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग/गांठदार चर्म रोग फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं। 
इसी प्रकार, एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ने शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को संबंधित विभागों और मालिकों की अनुमति के बिना सरकारी भवनों और निजी भवनों/राष्ट्रीय राजमार्गों/लिंक सड़कों/पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपरोक्त दोनों आदेश 23 जून, 2025 तक लागू रहेंगे।