
एडीसी ने पॉपुलस आईईएलटीएस अकादमी फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 30 जनवरी, 2025:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने पॉपुलस आईईएलटीएस अकादमी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 30 जनवरी, 2025:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने पॉपुलस आईईएलटीएस अकादमी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पॉपुलस आईईएलटीएस अकादमी फर्म एससीएफ. नंबर 12, तीसरी मंजिल, फेज-5, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती पोपल कौर अरोड़ा (प्रोपराइटर) पुत्री श्री रावल सिंह सेठी पत्नी श्री नवनीत सिंह अरोड़ा, हाउस नंबर 650, सनी एन्क्लेव, सेक्टर 125, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए लाइसेंस नंबर 48/एमसी-2 दिनांक 26-10-2016 जारी किया गया था।
इस लाइसेंस की वैधता 25-10-2021 को समाप्त हो गई है। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा नवीनीकरण आवेदन के जवाब में मांगे गए उत्तर/स्पष्टीकरण/दस्तावेज (अधिनियम/नियमों एवं एडवाइजरी के अनुसार) प्रस्तुत न करने तथा लाइसेंस के प्रावधानों की पालना न करने के कारण फर्म एवं लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपुल्स आईईएलटीएस अकादमी फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 48/एमसी-2 दिनांक 26-10-2016 को तुरंत प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारक/फर्म के निदेशकों/साझेदार के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
