लोकसभा चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा।

चंडीगढ़, 2 अप्रैल, 2024, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन शनिवार, 1 जून, 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है। यह घोषणा चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/संस्थाओं पर लागू होगी।

चंडीगढ़, 2 अप्रैल, 2024, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत निहित शक्तियों के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन शनिवार, 1 जून, 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है। यह घोषणा चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/संस्थाओं पर लागू होगी। इसके अलावा, यह अवकाश औद्योगिक दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सवेतन अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, प्रशासन पंजाब और हरियाणा के नियोक्ताओं से चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं को 1 जून, 2024 (शनिवार) को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का भी आग्रह करता है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति यूटी चंडीगढ़ में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें।