हरियाणा पीडब्ल्यूडी की पांच सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में

चंडीगढ़, 6 जून - हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।

चंडीगढ़, 6 जून - हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन और सड़क) विभाग की पांच सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनके लिए समय-सीमा निर्धारित की है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य राजमार्ग या अनुसूचित सड़कों से प्रवेश या निकास के लिए स्वीकृति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत, उपयोग के अधिकार के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन या अन्य आधारभूत संरचना बिछाने की अनुमति, और उपयोग के अधिकार के तहत संचार ढांचे और ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी संबंधित स्थापना बिछाने की अनुमति 40 दिनों के भीतर दी जाएगी। 
कार्यों और सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इन सेवाओं के लिए संबंधित अधीक्षक अभियंता को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि संबंधित मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और प्रधान अभियंता को दूसरा शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
 इसके अतिरिक्त, अब छोटे वाहनों की मरम्मत 10 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इस सेवा के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि संबंधित उप-मंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और संबंधित कार्यकारी अभियंता को दूसरा शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।