बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहनों पर सख्ती की गई

नवांशहर/बंगा - माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं उपायुक्त राजेश धीमान के निर्देशानुसार; जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में गठित टीम सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू करने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत आज ब्लॉक बंगा में विभिन्न स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई

नवांशहर/बंगा - माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं उपायुक्त राजेश धीमान के निर्देशानुसार; जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में गठित टीम सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू करने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत आज ब्लॉक बंगा में विभिन्न स्कूली वाहनों की चेकिंग की गई
इनमें कैंब्रिज स्कूल, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल, शिवालिक स्कूल, स्कॉलर पब्लिक स्कूल और अकाल एकेडमी गोबिंदपुरा आदि की बसें शामिल थीं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि इस अभियान के दौरान लगभग 8 स्कूलों की कुल 12 बसों के दस्तावेजों की जांच की गई और सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों का उल्लंघन करने वाली 4 स्कूल बसों के चालान भी काटे गए।
इस अवसर पर टीम ने स्कूली वाहनों के चालकों को स्पष्ट किया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला बाल संरक्षण कार्यालय समय-समय पर स्कूल प्राचार्यों और स्कूल वाहन चालकों को सीसीटी जैसी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों के बारे में सूचित करता है। साथ ही कैमरा, खिड़की पर लोहे की ग्रिल, फर्स्ट एड बॉक्स, महिला कंडक्टर, स्कूल ड्रेस में बस ड्राइवर, सीट बेल्ट लगाने, स्कूल बस में अधिक बच्चों को न बिठाने आदि के बारे में भी जानकारी दी जा रही है।
इसके अलावा स्कूली वाहनों के चालकों के पास भी वाहन के पूरे दस्तावेज होने चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अच्छी सुरक्षा से ही बच्चों के अच्छे भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल बसों में भेजने से पहले बसों की जांच अवश्य करें ताकि वे अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही रमनदीप सिंह एटीओ ने स्कूल बसों के चालकों को चेतावनी दी कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का उल्लंघन करने पर बसें बंद करने या चालान काटने में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी चालक बसों को सड़क पर लाने से पहले अपने कागजात और बसों को सही करा लें। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी गौरव शर्मा, आउटरीच वर्कर कांता, शिक्षा विभाग से राज कुमार, पुलिस विभाग से एएसआई जसविंदर पाल और बलवंत सिंह ट्रैफिक पुलिस बंगा और जूनियर सहायक जितिंदर सिंह भी उपस्थित थे।