
मेसर्स जेपी एजुकेशन एंड इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस एडीसी ने रद्द कर दिया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर 2024:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा मेसर्स जेपी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस अस्वीकार कर दिया है.
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर 2024:- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके द्वारा मेसर्स जेपी एजुकेशन एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस अस्वीकार कर दिया है.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने बताया कि मेसर्स जेपी एजुकेशन एंड इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड एससीएफ नंबर: 37, दूसरी मंजिल, फेस-5 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की मालिक ज्योति पुत्री गिरधारी लाल, पत्नी पवन कुमार निवासी गांव ढाबवाला कलां, डाकघर-अरनीवाला, फिरोजपुर हाल निवासी मकान नंबर:109 फेज-4, सेक्टर-59, मोहाली और मालिक सुरिंदर कुमार पुत्र वलैती लाल निवासी गांव ढाबवाला कलां, डाकघर-अरनीवाला, फिरोजपुर हाल निवासी हाउस नंबर: 109 फेज-4, सेक्टर-59, मोहाली -59, मोहाली के निवासी को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस नंबर: 262/आईसी, दिनांक 24.01.2019 जारी किया गया था।
यह लाइसेंस 23-01-2024 को समाप्त हो गया है। उक्त फर्म ने अपना कार्यालय पता एससीएफ नंबर: 02, टॉप फ्लोर, फेज-5 मोहाली में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। पुलिस विभाग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05.02.2020 को कार्यालय का पता बदल दिया गया।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट मोहाली और तहसीलदार, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यालय बंद होने, बिना डिलीवर किए गए पत्र की प्राप्ति, मासिक रिपोर्ट जमा न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने, नोटिस का जवाब देने/ स्पष्टीकरण न देकर फर्म और लाइसेंसधारी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
अत: उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए , फर्म मेसर्स जे.पी. एजुकेशन एंड इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंस नंबर 262/आईसी दिनांक 24.01.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम/नियम के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/
फर्म की साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है। तब उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी सभी प्रकार से जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।
