प्रधानमंत्री आवास योजना पर गलत जानकारी देने से सावधान रहें

चंडीगढ़ (पैग़ाम-ए-जगत): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से मिली 1,20,000 रुपये की ग्रांट हड़पने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, फाजिल्का में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, गांव सैदे के हिठार, जिला फाजिल्का के सरपंच महला सिंह और उसी गांव के एक अन्य व्यक्ति मुख्तियार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

चंडीगढ़ (पैग़ाम-ए-जगत): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से मिली 1,20,000 रुपये की ग्रांट हड़पने के आरोप में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय, फाजिल्का में तैनात पंचायत सचिव संतोख सिंह, गांव सैदे के हिठार, जिला फाजिल्का के सरपंच महला सिंह और उसी गांव के एक अन्य व्यक्ति मुख्तियार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि उक्त आरोपी मुख्तियार सिंह को राज्य सरकार द्वारा अपना घर बनाने के लिए पांच मरले पंचायती जमीन आवंटित की गई थी। जिसमें उन्होंने पहले से ही इस पांच मरला प्लाट में अपना मकान बना लिया था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अवैध तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये की राशि प्राप्त कर ली.
उन्होंने आगे कहा कि आरोपी सरपंच महला सिंह और पंचायत सचिव संतोख सिंह यह जानते हुए भी कि मुख्तियार सिंह का गांव में अपना पक्का मकान है. आपसी मिलीभगत से उक्त नाजायज लाभार्थी मुख्तियार सिंह के स्व-घोषणा पत्र का सत्यापन कर उसे उक्त योजना के तहत पात्र घोषित कर दिया गया। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस जांच के आधार पर उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)ए और 13(2) और आईपीसी की धारा 409 के तहत फिरोजपुर रेंज में मामला दर्ज किया गया है. विजिलेंस ब्यूरो ने 467, 468, 471, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया है और इस संबंध में आगे की जांच जारी है.