
एडीसी ने फर्म कैनप्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 03 जून 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म कैनप्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 03 जून 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म कैनप्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म कैनप्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज का कार्यालय बूथ नंबर 73, फेज 7 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर से एससीओ नंबर 239, पहली मंजिल, सेक्टर 117, टीडीआई, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
इस फर्म के मालिक श्री गौरव प्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह, श्रीमती सरबजीत कौर पत्नी गौरव प्रीत सिंह, हाउस नंबर एचएम 21, फेस 2, नजदीक ज्ञान ज्योति स्कूल, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 1697/आईसी दिनांक 05-07-2023 जारी किया गया था, जिसकी अवधि 28.11.2024 को समाप्त हो गई।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन न भेजने, कार्यालय बंद करने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म कैनप्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 1697/आईसी दिनांक 05-07-2023 को तुरंत प्रभाव से रद्द/निरस्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/फर्म के निदेशकों/भागीदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/भागीदार/लाइसेंसधारी इसके लिए हर तरह से जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।
