पंजाब में मनरेगा की दैनिक मजदूरी बढ़कर 322/- रुपये हुई - बलदेव भारती

नवांशहर - पंजाब में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 01 अप्रैल 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 322/- रुपये होगी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 303/- रुपये थी। पूरे देश में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दरों के संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2024 जारी की गई।

नवांशहर - पंजाब में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 01 अप्रैल 2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 322/- रुपये होगी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 303/- रुपये थी। पूरे देश में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दरों के संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के तहत अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2024 जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25. संदर्भ के अनुसार, यह जानकारी राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) के संयोजक बलदेव भारती ने दी. उन्होंने कहा कि मनरेगा की दैनिक मजदूरी हरियाणा और सिक्किम में 374/- रुपये, गोवा में 356/- रुपये, कर्नाटक में 349/- रुपये, निकोबार में 347/- रुपये, केरल में 346/- रुपये और अंडमान में 329/- रुपये होगी. - . इस प्रकार, पंजाब अन्य राज्यों की तुलना में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर के मामले में 8वें स्थान पर होगा।