
एनएफएसए 2013 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत पंजीकरण के लिए मानदंड
यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि जो कोई भी श्रम विभाग के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आता है, वह एनएफएसए 2013 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
यह आम जनता की जानकारी के लिए है कि जो कोई भी श्रम विभाग के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आता है, वह एनएफएसए 2013 के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
समाविष्ट करने के मानदंड
1. प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के रूप में शामिल करने के लिए सभी स्रोतों से 1.50 लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय वाला परिवार और अंतोदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवारों के रूप में शामिल किए जाने के लिए सभी स्रोतों से 60,000 रुपये तक की सकल वार्षिक आय।
2. लाभार्थी यूटी चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन या भारत सरकार के तहत किसी भी सरकारी विभाग/संगठन द्वारा जारी यूटी चंडीगढ़ के निवास का कोई प्रमाण।
3. पात्रता का दावा करने के लिए आवेदक द्वारा स्व-उपक्रम प्रपत्र।
4. आवेदक यानी परिवार की सबसे बड़ी महिला के आधार से जुड़े बैंक खाते की प्रतिलिपि।
5. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां जिनमें चंडीगढ़ का पता लिखा हो।
इसके अलावा, ऊपर निर्धारित आय सीमा के अनुसार, सामाजिक रूप से वंचित परिवार - ट्रांसजेंडर, सभी एचआईवी पॉजिटिव, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को आय सीमा के बावजूद प्राथमिकता वाले परिवारों में शामिल किया गया है।
इसके अलावा विभाग विकलांगता अधिनियम, 2005 के तहत सभी विकलांग व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों और समाज कल्याण विभाग के तहत वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय पात्रता के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में नामांकित करेगा।
बहिष्करण की शर्त
निम्न श्रेणी में आने वाले किसी भी परिवार को उपरोक्त योजना से बाहर रखा जाएगा:
1. आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर दाता
2. यूटी चंडीगढ़ में लागू पंजाब वैट अधिनियम, 2005 के तहत वैट भुगतानकर्ता
3. प्रति माह औसतन 300 यूनिट बिजली की खपत।
4. हल्का (चार पहिया) या भारी वाहन रखना।
5. एक एकड़ से अधिक भूमि होना
6. सरकारी पट्टा/फ्री होल्ड वाणिज्यिक बूथ/एससीएफ/एससीओ होना।
7. पिछले दो वर्षों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ऋण मांगा हो
8. 5 मरला से अधिक का आवासीय पैतृक घर या 2 मरला से अधिक का स्व-अर्जित घर या 360 वर्ग फुट से अधिक का फ्लैट हो।
