निजी स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग और सभी निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य: डीसी

होशियारपुर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

होशियारपुर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि विभाग ने पंजाब राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए जिला प्रोग्राम कार्यालय होशियारपुर या संबंधित सीडीपीओ जिला होशियारपुर के साथ तुरंत तालमेल करके आवेदन फार्म नंबर 1 प्राप्त किया जा सकता है।
 पंजीकरण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होने पर जिला प्रोग्राम कार्यालय होशियारपुर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण होना अनिवार्य है। 
उन्होंने बताया कि जिले के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की नीतियों का पालन किया जाए।