
जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध: जिलाधिकारी
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर दोपहिया वाहन चलाने वाले आम नागरिकों के चेहरों को ढक कर/ मुंह बन करके गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर दोपहिया वाहन चलाने वाले आम नागरिकों के चेहरों को ढक कर/ मुंह बन करके गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या कोई अन्य चीज पहनते हैं। (विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालक) डकैती करते हैं, चेहरा ढंकने से अपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिले में चेहरा ढककर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 25 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे.
