
शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले मवेशियों के परिवहन पर रोक जारी
पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले, गौवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और गौवंश रखने वाले लोगों को पशुपालन विभाग में पंजीकृत होने का आदेश दिया है।
पटियाला, 8 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमा के भीतर शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले, गौवंश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और गौवंश रखने वाले लोगों को पशुपालन विभाग में पंजीकृत होने का आदेश दिया है।
