
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रेडियो श्रोताओं से किया संवाद
पटियाला, 27 अक्टूबर: पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल के कुशल नेतृत्व में पटियाला जिले में नशा विरोधी जागरूकता अभियान जारी है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर तक चलेगा।
9 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में दी गयी जानकारी
पटियाला, 27 अक्टूबर: पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रूपिंदरजीत चहल के कुशल नेतृत्व में पटियाला जिले में नशा विरोधी जागरूकता अभियान जारी है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से जिले से नशे की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
इस अभियान के तहत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मणि अरोड़ा ने पटियाला रेडियो स्टेशन पर दर्शकों से बात की। जिसमें उन्होंने नशा विरोधी जागरूकता अभियान, लोक अदालतों के कार्य, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं), इसके लाभ, नालसा योजनाओं के लाभ और अन्य पालसा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
इस रूबरू कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से सुलझे विवाद का फैसला अंतिम होता है और इस फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जाती है. चूँकि निर्णय आपसी सहमति से किया जाता है, इसलिए पक्षों के बीच परस्पर सम्मान होता है और दोनों पक्ष जीतते हैं और अदालती शुल्क (यदि कोई हो) पार्टियों को वापस कर दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2023 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी और लोगों से अपील की कि वे अपना बहुमूल्य समय और मेहनत की कमाई बचाने के लिए अपने लंबित विवादों को आगामी लोक अदालतों में ले जाएं। इस प्रयोजन हेतु लोक अदालत द्वारा निस्तारण का इच्छुक प्रत्येक वादकारी संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल कर अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में ले जा सकता है। यहां तक कि प्री-लिटिगेटिव मामले में भी पक्षकार लोक अदालत में मामला दायर करने के लिए सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पटियाला को भी आवेदन कर सकते हैं।
