बठिंडा कोर्ट ने मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी

बठिंडा, 4 अक्टूबर- यहां की अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बठिंडा, 4 अक्टूबर- यहां की अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में करीब एक घंटे तक चली बहस के दौरान दिलचस्प पहलू यह रहा कि शिकायतकर्ता एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सरूप चंद सिंगला ने भी अपने वकील से मनप्रीत बादल की जमानत अर्जी रद्द करने की मांग की थी। मंत्री की जमानत अर्जी का जमकर विरोध किया गया. इसके साथ ही विजिलेंस की ओर से पेश सरकारी वकील अमरजीत स्याल ने भी मनप्रीत बादल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने मंत्री रहते हुए पौधों की खरीद में वित्तीय नुकसान पहुंचाया था और इसलिए उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए।