एडीसी ने बंसल इमीग्रेशन एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर, 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बंसल इमिग्रेशन एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 15 अक्टूबर, 2024:- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बंसल इमिग्रेशन एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया। 
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विराज श्यामकरन तिड़के ने बताया कि बंसल इमिग्रेशन एंड ट्रैवल कंसल्टेंट्स बूथ नंबर: 120-121, बेसमेंट, फेज-9, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक, लवीश बंसल पुत्र विशाल बंसल, मकान नंबर: 1411 निवासी फेज-10, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या: 400/आईसी, दिनांक 30.07.2020 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 29-07-2025 तक वैध है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त फर्म का पता, बूथ नंबर: 120-121, बेसमेंट, फेज़-9, मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है, आवासीय पता बंद पाया गया।
लाइसेंस नंबर: 400/आईसी दिनांक 30.07.2020 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पत्र दिनांक 02.11.2023 द्वारा 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। एवं पत्र दिनांक 07.11.2023 जारी कर अनुज्ञप्तिधारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन की जानकारी न भेजने के कारण लाइसेंस निलंबित करना, लाइसेंस की शर्तों का पालन न करना, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देना और कार्यालय को बंद करना शामिल है, तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंसधारी ने कार्यालय के पते और आवासीय पते पर आवेदक और कार्यालय को न पाकर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करके पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है 
अत: उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री विराज श्यामकरन तिडके, आईएएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ट्रैवल कंसल्टेंट्स को जारी फर्म बंसल इमिग्रेशन एंड लाइसेंस नंबर 400/IC दिनांक 30.07.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिनियम/नियम के अनुसार यदि उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। और हर तरह से उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।