मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध

एस.ए.एस. नगर, 25 जुलाई: जिले में पंचायत (उपचुनाव)-2025 27.07.2025 को हो रहे हैं और उसी दिन मतगणना भी हो रही है। पंचायत चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग करना, प्रचार संबंधी पोस्टर/बैनर लगाना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना है, जिससे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। निजी एवं सरकारी संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुँच सकता है।

एस.ए.एस. नगर, 25 जुलाई: जिले में पंचायत (उपचुनाव)-2025 27.07.2025 को हो रहे हैं और उसी दिन मतगणना भी हो रही है। पंचायत चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग करना, प्रचार संबंधी पोस्टर/बैनर लगाना, चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना है, जिससे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। निजी एवं सरकारी संपत्ति और मानव जीवन को नुकसान पहुँच सकता है।
अतः चुनाव कार्य को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, श्रीमती कोमल मित्तल, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, एसएएस नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, चुनाव के दिन, दिनांक 27.07.2025 को जिला एसएएस नगर में निर्मित मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं-

1. किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा मतदान केंद्रों या सार्वजनिक/निजी स्थानों पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के पास शोर या हुड़दंग नहीं मचाएगा।
2. कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सेल्युलर फोन/कॉर्डलेस फोन/वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग नहीं करेगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षकों, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, मतदान/मतगणना से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
3. प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा।
4. कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर अपना मतदान केंद्र/टेंट नहीं लगाएगा।
5. राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी, एस.ए.एस. को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, नगर या ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा।
जिले में 27 जुलाई को होने वाले चुनावों के लिए मोहाली ब्लॉक के गाँव धर्मगढ़, ग्रीन एन्क्लेव दौन और माजरी ब्लॉक के रुड़की खाम में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।