
पात्र व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े-रणबीर गंगवा
चंडीगढ़, 2 जुलाई - पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण-पत्र को लेकर प्रदेश में उत्पन्न हो रही समस्याओं पर कार्यवाही करते हुए प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
चंडीगढ़, 2 जुलाई - पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) प्रमाण-पत्र को लेकर प्रदेश में उत्पन्न हो रही समस्याओं पर कार्यवाही करते हुए प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए कहा है।
प्रदेश के विभिन्न पिछड़ा वर्ग समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी कि उनके बच्चों को सरल पोर्टल के माध्यम से पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र (एनसीएल) प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इस पर कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 16 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) की श्रेणी निर्धारित करने के लिए आय सीमा से वेतन एवं कृषि आय को बाहर रखा गया है। जिन व्यक्तियों की सकल आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस श्रेणी में आते हैं।
हालांकि, कई तहसीलदार व नायब तहसीलदार अधिसूचना की पालना करने की बजाय कुल आय में वेतन या कृषि आय को जोड़ रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान में पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
मंत्री श्री गंगवा ने मुख्य सचिव के माध्यम से सभी उपायुक्तों व तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अधिसूचना के निर्देशों के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए।
अधिकारी नियमों का सही तरीके से पालन करें और पात्र आवेदकों को शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करें। इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
