उपायुक्त ने खाली प्लाटों की सफाई के संबंध में आदेश जारी किए

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 30 जून 2025: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व/कब्जे वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं। इस प्रकार ये बीमारियां शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लाटों की सफाई करना जरूरी है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 30 जून 2025: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व/कब्जे वाले खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीव उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां (जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं। इस प्रकार ये बीमारियां शहरवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और जानलेवा खतरा हैं। ऐसे में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए इन खाली प्लाटों की सफाई करना जरूरी है।
अतः मानव स्वास्थ्य एवं उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले की सीमा में निजी कब्जे/स्वामित्व के अन्तर्गत खाली प्लाटों में कूड़ा-कचरा, गंदगी एवं सीवरेज के जमा होने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है। 
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि शहर में खाली प्लाटों के मालिक/कब्जाधारी अपने खाली प्लाटों में कूड़े के ढेर, गंदगी एवं रुके हुए बरसाती पानी की तुरंत सफाई अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके स्वामित्व/कब्जा के अन्तर्गत खाली प्लाट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग लगाई जाए ताकि प्लाट में कूड़ा-कचरा जमा होने से रोका जा सके। यह आदेश वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है तथा आम जनता को संबोधित है।
 इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्ध जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि भूखण्ड की सफाई का कार्य नगर परिषद/पंचायत द्वारा कराया जाता है तो सफाई व्यय की वसूली भूखण्ड के अधिभोगी/स्वामी से की जाए। ये आदेश दिनांक 27.06.2025 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।