डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने क्रशर और ज़मीन मालिकों को नई खनन नीति से किया अवगत

होशियारपुर- पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी पंजाब राज्य लघु खनिज (संशोधन) नीति-2025 के अंतर्गत जिला स्तर पर संबंधित पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला प्रशासनिक परिसर में डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में खनन कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों, क्रशर मालिकों और ज़मीन मालिकों ने भाग लिया।

होशियारपुर- पंजाब सरकार के खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी पंजाब राज्य लघु खनिज (संशोधन) नीति-2025 के अंतर्गत जिला स्तर पर संबंधित पक्षों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज जिला प्रशासनिक परिसर में डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में खनन कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों, क्रशर मालिकों और ज़मीन मालिकों ने भाग लिया।
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने इस अवसर पर कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने और रेत-बजरी के दामों में और कमी लाने के लिए इस नीति में संशोधन किया है।
डिप्टी कमिश्नर ने नई नीति के अंतर्गत शुरू की गई दो नई श्रेणियों क्रशर माइनिंग साइट्स (सीआरएमएस) और लैंडओनर माइनिंग साइट्स (एलएमएस) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में बजरी की पर्याप्त उपलब्धता है, वहां सीआरएमएस व एलएमएस लागू होंगे। दोनों श्रेणियों के लिए लाइसेंस पांच साल के लिए दिए जाएंगे। 
हालांकि, जहां मौजूदा वाणिज्यिक खनन स्थल (सीएमएस) या सार्वजनिक खनन स्थल (पीएमएस) सक्रिय हैं, वहां मौजूदा अनुबंधों की समाप्ति के बाद या तीन साल से उनका संचालन नहीं होने पर सीआरएमएस या एलएमएस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आशिका जैन ने बताया कि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए एसओपी भी जारी की है। 
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर (यदि लागू हो), जमाबंदी, गिरदावरी (यदि लागू हो) की प्रमाणित प्रति, प्रस्तावित स्थान की केएमबीएल फाइल, फॉर्म-1: भूस्वामी की सहमति/समझौता, फॉर्म-2: संयुक्त स्वामित्व मामलों के लिए सहमति शपथ पत्र तथा फॉर्म-3: डीएसआर सहमति शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह नई नीति राज्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अवैध खनन पर नियंत्रण करने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित पक्षों को इस नीति के विवरण से अवगत कराएं ताकि भविष्य में आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे। बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर, एक्सियन माइनिंग संचित शर्मा, एसडीओ संदीप कुमार भी उपस्थित थे।