डीडीपीओ ने बैठक के दौरान पंचायत सचिवों को शामलात भूमि का रिकार्ड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 17 मई: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी साहिबजादा अजीत सिंह नगर *बलजिंदर सिंह ग्रेवाल* ने आज जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में ब्लॉक माजरी और ब्लॉक मोहाली के पंचायत सचिवों के साथ विभागीय योजनाओं/विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 17 मई: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी साहिबजादा अजीत सिंह नगर *बलजिंदर सिंह ग्रेवाल* ने आज जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में ब्लॉक माजरी और ब्लॉक मोहाली के पंचायत सचिवों के साथ विभागीय योजनाओं/विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की।
बैठक की जानकारी देते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी साहिबजादा अजीत सिंह नागर ने बताया कि सभी पंचायत सचिवों को शामलात भूमि का रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शामलात भूमि का पूरा डाटा पंचायत सचिव के पास उपलब्ध होना चाहिए। शामलात भूमि को गूगल मैप पर पिन किया जाना चाहिए तथा शामलात भूमि की सीमाओं को चिह्नित किया जाना चाहिए। शामलात भूमि को लॉग पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि शामलात भूमि का रखरखाव आसानी से किया जा सके तथा सटीक एवं पूर्ण डाटा तैयार किया जा सके।
इसके अलावा, लंबित कब्जे वारंटों को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश देते हुए पंचायत सचिवों को कब्जे वारंटों को लागू करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। उन्हें बताया गया कि यदि किसी भी कब्जे वारंट को लागू करने में कोई समस्या आती है तो पंचायत सचिव तुरंत इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाएं ताकि समयबद्ध तरीके से कब्जे वारंटों को लागू किया जा सके।
डीडीपीओ ने प्रोफार्मा 1 व 2 के अनुसार शामलात सेल द्वारा चिन्हित नए क्षेत्र के लिए बोली लगाने का निर्णय लिया। यदि किसी ने नए चिन्हित क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ 10 दिन के अंदर पंजाब ग्राम सांझा भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज करने को कहा गया।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि यदि प्रोफार्मा 1 व 2 में कोई क्षेत्र गलत दर्ज हो गया है तो इस क्षेत्र को शामलात सैल से पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य सहित सही करवाया जाए।
शामलात भूमि की बोली वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी करने तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ करने को कहा गया। बोली के बाद बोली की राशि तत्काल ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए।
सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए कि तालाबों से जल निकासी व गाद निकालने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि यदि किसी पंचायत सचिव द्वारा 18 मई तक आरडीओ योजना के तहत मांगे गए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जाएगा।