
एडीसी ने फर्म एम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 16 मई, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सोनम चौधरी ने फर्म एम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 16 मई, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सोनम चौधरी ने फर्म एम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सोनम चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म एम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स एक एससीओ है। नंबर 133, द्वितीय तल, फेज-7, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, के मालिक श्री जसविंदर सिंह (प्रोपराइटर) पुत्र स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह निवासी हाउस नंबर 13, तारा सिंह एवेन्यू, राजा गार्डन एक्सटेंशन, जालंधर सिटी, जालंधर हाल निवासी हाउस नंबर 965, सेक्टर-78, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 358/आईसी दिनांक 15.11.2019 जारी किया गया था, जिसकी अवधि 14.11.2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के अधिनियम/नियम/संशोधन में कार्यालय का पता बदलने के संबंध में ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, कार्यालय का पता बदलने के संबंध में जांच रिपोर्ट के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से एक पत्र जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि सीनियर पुलिस अधीक्षक एसएएस नगर ने स्थानीय पुलिस से प्राप्त पत्र के माध्यम से बिंदुवार जांच की है, जिसका बिंदुवार विवरण भेजा गया है, जिसके अनुसार आवेदक ने जनवरी/2022 में उक्त कार्यालय का पता बदलकर नया पता लगा लिया है, लेकिन आवेदक ने कार्यालय का पता बदलने की अनुमति प्राप्त करने से पहले ही कार्यालय का पता बदलकर पंजाब ट्रैवल रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
उक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारक के आवासीय पते के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो पंजीकृत पत्र द्वारा अप्राप्त प्राप्त हुआ है। तहसीलदार मोहाली ने लाइसेंसधारक को यह पत्र भी दिया है। लेकिन लाइसेंसधारक की ओर से कोई जवाब/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है, क्योंकि अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन नहीं भेजे गए, कार्यालय बंद कर दिया गया, लाइसेंस की धाराओं का पालन नहीं किया गया, कंपनी/फर्म और लाइसेंसधारक द्वारा नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फर्म एम.ए. स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर नंबर 358/आईसी दिनांक 15.11.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।
