एडीसी ने फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 मई, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट, डीएवी स्कूल के पीछे, आशियाना कॉलोनी, गुलमोहर सिटी के पास, माधोपुर, डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्रीमती मीनाक्षी, पुत्री श्री शिवेंद्र वैष्णव, निवासी हाउस नंबर

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 14 मई, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट, डीएवी स्कूल के पीछे, आशियाना कॉलोनी, गुलमोहर सिटी के पास, माधोपुर, डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्रीमती मीनाक्षी, पुत्री श्री शिवेंद्र वैष्णव, निवासी हाउस नंबर 990/8 हनुमान मंदिर, डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को आईईएलटीएस के कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए लाइसेंस नंबर 359/आईसी, दिनांक 15.11.2019 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 14-11-2024 को समाप्त हो गई है।
उपरोक्त संबंध में उप-मंडल मजिस्ट्रेट, डेराबस्सी की जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद था। इसके अलावा, मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन/सेमिनार आदि का रिकॉर्ड और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा न करने के लिए लाइसेंसधारक को पत्र दिनांक 11.08.2023 द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
लाइसेंसधारक को विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में रिपोर्ट न भेजने और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट न भेजने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने के लिए पत्र दिनांक 29.11.2024 द्वारा नोटिस जारी किया गया था। तहसीलदार डेराबस्सी से तामिली रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन लाइसेंसधारक ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, कार्यालय बंद रहने, नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण कंपनी/फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म गुरुकुलम इंस्टीट्यूट को आईईएलटीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कार्य के लिए जारी लाइसेंस नंबर 359/आईसी दिनांक 15.11.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।