'डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं, किसान नेता स्वेच्छा से अस्पताल में भर्ती'

चंडीगढ़, 24 मार्च - पंजाब सरकार ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं हैं और वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पंजाब सरकार ने दावा किया कि ‘संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) केएमएम’ संयुक्त मंच के नेता को उनकी इच्छा के अनुसार पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चंडीगढ़, 24 मार्च - पंजाब सरकार ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं हैं और वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पंजाब सरकार ने दावा किया कि ‘संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) केएमएम’ संयुक्त मंच के नेता को उनकी इच्छा के अनुसार पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पंजाब सरकार के उपरोक्त दावे और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वकीलों की दलीलों का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह डल्लेवाल को उसके परिवार के सदस्यों से निर्बाध रूप से मिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे। उच्च न्यायालय डल्लेवाल की रिहाई की मांग को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसान नेता की स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल ने स्वयं अस्पताल में भर्ती होने की इच्छा व्यक्त की थी और वह कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वकील ने कहा, ‘‘किसान नेता कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं।’’ वह स्वयं अस्पताल जाना पसंद करते थे। सुरक्षा मानदंडों के अनुसार किसान नेता का परिवार उनसे मिल सकता है।
इस बीच, डल्लेवाल के वकील ने दावा किया कि अधिकारी किसान नेता को उनके परिवार से मिलने से रोक रहे हैं। वकील ने कहा, "डल्लेवाल पानी भी नहीं पी रहा है परिवार को और किसी को भी  उनसे मिलने से नहीं दिया जा रहा है।"
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा, "सरकारी वकील ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से, कानूनी या अवैध, पुलिस हिरासत में नहीं है।" किसान नेता को उनकी इच्छानुसार पटियाला के पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि किसान नेता को उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। इसलिए पंजाब सरकार को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि किसान नेता का परिवार अस्पताल में उनसे मिल सके।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता और किसान नेता गुरमुख सिंह ने दावा किया था कि किसान संगठनों के 300 से 400 से अधिक सदस्य लापता हैं। याचिकाकर्ता ने डल्लेवाल और अन्य लापता किसान नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की भी मांग की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गुरमोहन प्रीत सिंह, अंग्रेज सिंह और कंवरजीत सिंह पेश हुए।