
निजी स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग और सभी निजी प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य
होशियारपुर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
होशियारपुर- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि विभाग ने पंजाब राज्य में 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीई के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए जिला कार्यक्रम कार्यालय होशियारपुर या संबंधित सीडीपीओ जिला होशियारपुर के साथ तुरंत समन्वय करके आवेदन पत्र नंबर 1 प्राप्त किया जा सकता है।
पंजीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी होशियारपुर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिले के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों का सत्यापन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि निजी स्कूलों/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों की नीतियों का पालन किया जाए।
