कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य - जिला कार्यक्रम अधिकारी

नवांशहर- निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013’ को लागू करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ज) राजीव वर्मा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की गई।

नवांशहर- निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013’ को लागू करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ज) राजीव वर्मा से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की गई। 
बैठक का उद्घाटन करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जिला स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है या नहीं। 
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न अधिनियम 2013 (पोश एक्ट) लागू किया है, जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत कमेटी का गठन किया गया है। जिसके बारे में विस्तृत जानकारी व निर्देश जिला की वेबसाइट Nawanshahr.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। 
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा ने बताया कि सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यस्थल पर लिखित रूप से कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक महिला अभियोजन अधिकारी, एक सदस्य यदि समाजसेवी व कानूनी पृष्ठभूमि वाला हो, इसके साथ ही एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि भी कमेटी का सदस्य होगा। 
आंतरिक शिकायत कमेटी के आधे सदस्य महिलाएं होंगी और यदि कोई महिला अपने कार्यस्थल पर असहज महसूस करती है या किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, तो वह अपने कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत कमेटी को लिखित शिकायत दर्ज करवा सकती है। यदि किसी कारणवश किसी कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है तो वह जिला स्तर पर गठित स्थानीय शिकायत समिति को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। 
यदि किसी महिला द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित समिति द्वारा अधिनियम के अनुसार दी गई समय सीमा के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद जिला मिशन समन्वयक सुप्रिया ठाकुर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागों के प्रमुखों को कहा गया कि जिस भी विभाग में 10 या 10 से अधिक कर्मी काम करते हैं, वे अपने-अपने कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें तथा इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 309, द्वितीय तल, जिला प्रशासनिक परिसर तथा ई-मेल आईडी dhewsbsnagar@gmail.com पर उपलब्ध करवाएं।
 उन्होंने कहा कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में दूरभाष नंबर 01823-281797 पर भी संपर्क किया जा सकता है।