जिला टास्क फोर्स ने बंगा में बाल मजदूरी की जांच की

नवाशहर/बंगा- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली तथा डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब से प्राप्त निर्देशों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह ने बाल मजदूरी के विरुद्ध पैन इंडिया मुहिम परियोजना को लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके अंतर्गत आज जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह के निर्देशों पर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स ने शहीद भगत सिंह नगर जिले के अंतर्गत ब्लॉक बंगा में रेलवे रोड, मेन बाजार तथा गरुशंकर चौक पर बाल मजदूरी के विरुद्ध चेकिंग की तथा चेकिंग के दौरान 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ नहीं पाया गया।

नवाशहर/बंगा- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली तथा डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब से प्राप्त निर्देशों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अंकुरजीत सिंह ने बाल मजदूरी के विरुद्ध पैन इंडिया मुहिम परियोजना को लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसके अंतर्गत आज जिला प्रोग्राम अधिकारी जगरूप सिंह के निर्देशों पर जिला बाल सुरक्षा अधिकारी कंचन अरोड़ा के नेतृत्व में जिला टास्क फोर्स ने शहीद भगत सिंह नगर जिले के अंतर्गत ब्लॉक बंगा में रेलवे रोड, मेन बाजार तथा गरुशंकर चौक पर बाल मजदूरी के विरुद्ध चेकिंग की तथा चेकिंग के दौरान 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ नहीं पाया गया।
 इस अवसर पर श्रम अधिकारी तथा जिला बाल सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित दुकानदारों तथा होटल व ढाबों के मालिकों को बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों से काम करवाना अपराध है। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाना चाहिए तथा यदि कोई छोटा बच्चा काम करता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए ताकि बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा सके तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने दुकानदारों व आम जनता से कहा कि बच्चों से काम करवाने की बजाय उनकी व उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि बच्चों के अभिभावक उनसे काम करवाने की बजाय उन्हें स्कूल भेजकर शिक्षा से जोड़ें तथा उनका उज्ज्वल भविष्य बनाएं। 
इसके साथ ही बाल संरक्षण अधिकारी गौरव शर्मा ने जरूरतमंद बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्पॉन्सरशिप योजना की भी जानकारी दी जिसके तहत जरूरतमंद व असहाय बच्चों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। 
उन्होंने अपील की कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को मजदूरी करते देखता है तो इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई, कमरा नंबर 413, तीसरी मंजिल, डीसी कार्यालय या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जाए। 
चेकिंग टीम में श्रम अधिकारी हरविंदर सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कंचन अरोड़ा, बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन सोनिया अंगरीश, बाल संरक्षण अधिकारी (आईसी) गौरव शर्मा, एमसी कार्यालय से रविंदर कुमार, स्वास्थ्य विभाग से दरबारा सिंह, पुलिस विभाग से जसविंदर पाल सिंह, नेहा कुमारी और रामपाल सिंह शामिल थे।