एडीसी ने नोबल करियर इंस्टीट्यूट नामक फर्म का लाइसेंस रद्द किया

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 22 अप्रैल 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म नोबल करियर इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 22 अप्रैल 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म नोबल करियर इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि फर्म नोबल करियर इंस्टीट्यूट एससीएफ नंबर 30, द्वितीय तल, फेस 7 मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक, श्रीमती रीना सिंह कपूर, पुत्री श्री सुरेश कुमार गक्खड़ और पत्नी श्री अनुराग सिंह कपूर, मकान नंबर 920 फेस 3बी2, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के निवासी को आईईएलटीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइसेंस नंबर जारी किया गया था। 380/आईसी दिनांक 10.02.2020, जो 09.02.2025 को समाप्त हो गया।
इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि फर्म ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया और न ही मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। लाइसेंसधारी ने फर्म से संबंधित मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन व सेमिनार के बारे में जानकारी नहीं दी, न ही कार्यालय को अर्धवार्षिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों और एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन न भेजने, कार्यालय बंद करने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए, पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फर्म नोबल करियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आईईएलटीएस नंबर 380/आईसी दिनांक 10.02.2020 का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।