
राष्ट्रपति के दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और आईएसबी एसएएस नगर से 5 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया: जिला मजिस्ट्रेट
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 मार्च:- भारत के राष्ट्रपति 11 मार्च, 2025 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी मोहाली का दौरा कर रहे हैं। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अध्याय XI (सी-उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामले) की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 मार्च:- भारत के राष्ट्रपति 11 मार्च, 2025 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी मोहाली का दौरा कर रहे हैं। उनके आगमन को ध्यान में रखते हुए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) अध्याय XI (सी-उपद्रव या आशंका वाले खतरे के तत्काल मामले) की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने इस क्षेत्र को नो-फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की उड़ने वाली वस्तु की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश विमानन/रक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि ये आदेश उक्त क्षेत्र में 11 मार्च 2025 को लागू होंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहिबजादा अजीत सिंह नगर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
