साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को लगेगी

होशियारपुर- सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर, मोहाली: जिला और उप-मंडल स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, 2025 को लगाई जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार दलजीत अजनोहा ने सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राज पाल रावल और अन्य से विशेष बातचीत की।

होशियारपुर- सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर, मोहाली: जिला और उप-मंडल स्तर के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च, 2025 को लगाई जा रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार दलजीत अजनोहा ने सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राज पाल रावल और अन्य से विशेष बातचीत की।
 उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल केस, किराया केस, एमएसीटी, आपराधिक समझौता योग्य केस, राजस्व केस, ट्रैफिक चालान, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, पारिवारिक मामले, श्रम केस, बैंक केस, टेलीकॉम कंपनियों के केस, राजस्व केस और अन्य केसों के निपटारे से संबंधित केस रखे जाएंगे और इस लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन केसों की सुनवाई की जाएगी। 
यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में लगाई जा रही है। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव राज पाल रावल ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लोक अदालतों में केस दायर करें और इससे समय और पैसे की बचत होती है और इन लोक अदालतों के फैसलों को सिविल डिग्री के रूप में मान्यता दी जाती है और लोगों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। 
उन अदालतों में भुगतान किए जाने वाले ट्रैफिक चालानों की जानकारी के लिए बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का ट्रैफिक चालान अदालत में दायर है और वह ecourts.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य और जिले का नाम भरेगा, फिर उसके बाद पार्टी का नाम और चालान नंबर लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि ट्रैफिक चालान किस अदालत में है।