
जीरकपुर में नोटिस का उल्लंघन कर अवैध निर्माण जारी रखने पर निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील कर किया गया
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर: जीरकपुर नगर काउंसिल की सीमा में नोटिस का उल्लंघन कर भी अवैध निर्माण जारी रखने पर उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने आज सख्त नोटिस लेते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करवा दिया।
साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर: जीरकपुर नगर काउंसिल की सीमा में नोटिस का उल्लंघन कर भी अवैध निर्माण जारी रखने पर उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने आज सख्त नोटिस लेते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करवा दिया।
अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) अनमोल सिंह धालीवाल ने बताया कि पिछले दिनों लोहगढ़ रोड पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर नगर काउंसिल जीरकपुर के कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार पथरिया द्वारा पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 की धारा 195, 195-ए के तहत हरमीत शर्मा को नोटिस जारी किया गया था।
उन्होंने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी उक्त व्यक्ति की ओर से निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाने और निर्माण जारी रखने की शिकायत मिली। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, इसे तुरंत सील करने के दिए गए आदेशों पर आज निर्माणाधीन इमारत को सील कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि अगर सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद निर्माण जारी रहा तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त के अनुसार जिले में किसी को भी अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और प्रारंभिक भवन मानचित्र पास होने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से निर्माण मानचित्र अनिवार्य रूप से मंजूर करवा लें। उन्होंने यह भी अपील की कि स्वीकृत मानचित्र से बाहर जाकर भी कोई निर्माण न किया जाये।
