
कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को POCSO मामले में तलब किया गया
बेंगलुरु, 28 फरवरी - बेंगलुरु की प्रथम फास्ट ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामले में समन जारी किया। उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
बेंगलुरु, 28 फरवरी - बेंगलुरु की प्रथम फास्ट ट्रैक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) मामले में समन जारी किया। उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों वाईएम अरुणा और रुद्रेश मारुलसिदिया को भी समन जारी कर उसी दिन अदालत में पेश होने को कहा है।
अदालत ने मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र पर विचार करने के बाद ये आदेश पारित किए। इससे पहले, येदियुरप्पा को इस मामले में उच्च न्यायालय से सम्मन से छूट मिल गयी थी।
येदियुरप्पा ने गुरुवार को अपना 83वां जन्मदिन मनाया और इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि वह भाजपा को मजबूत करने और राज्य में उसे फिर से सत्ता में लाने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर जाएंगे। इससे पहले 7 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में भाजपा नेता के खिलाफ आरोप रद्द करने से इनकार कर दिया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिससे उन्हें गिरफ्तारी से छूट मिल गई थी।
यह निर्णय न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया और मामला वापस पोक्सो अदालत को भेज दिया गया। अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ दायर आरोपपत्र को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है।
