
जिला मैजिस्ट्रेट ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर लगाई रोक
होशियारपुर- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करते हुए इन केंद्रों के आसपास 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है।
होशियारपुर- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू करते हुए इन केंद्रों के आसपास 5 या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है।
जारी आदेशों के अनुसार जिला होशियारपुर में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए बनाए गए 14 केंद्रों के आसपास ये आदेश 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे। ये परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करवाई जाएंगी, जिन्हें सुचारू ढंग से करवाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि परीक्षाओं के लिए आर्मी स्कूल ऊंची बस्सी, दशमी पब्लिक स्कूल चक अल्लाह बख्श, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल पंडोरी खंजूर, दोआबा पब्लिक स्कूल कोहलरों, सिल्वर ओक इंटरनेशनल स्कूल टांडा, कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल हाजीपुर रोड, वशिष्ट भारती इंटरनेशनल स्कूल गांव दातारपुर, ग्लोबल पब्लिक स्कूल गांव रंगा, जेम्स कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पुरहीरां, एसबीएस मॉडल हाई स्कूल सदरपुर गढ़शंकर, पर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल बल्लोवाल, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल चब्बेवाल, एसडी सिटी पब्लिक स्कूल आदमवाल और केंद्रीय विद्यालय भूंगा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह आदेश 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।
