
पंजाब सरकार ने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को किश्तों में बकाया भुगतान करने के लिए जारी पत्र की कड़ी निंदा की
20 फरवरी होशियारपुर- पंजाब राज्य पेंशनर्स कन्फेडरेशन के सूबा अध्यक्ष करम सिंह धनोआ और महासचिव कुलवरन सिंह ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग (वित्त कार्मिक-1 शाखा) ने पत्र संख्या 03/1/2021-1 एफपी1/12 दिनांक 18-2-20 25 जारी कर 6वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन/पेंशन में संशोधन के बाद 1-1-2016 से 30-6-2021 तक का बकाया भुगतान करने का पत्र जारी किया है।
20 फरवरी होशियारपुर- पंजाब राज्य पेंशनर्स कन्फेडरेशन के सूबा अध्यक्ष करम सिंह धनोआ और महासचिव कुलवरन सिंह ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग (वित्त कार्मिक-1 शाखा) ने पत्र संख्या 03/1/2021-1 एफपी1/12 दिनांक 18-2-20 25 जारी कर 6वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन/पेंशन में संशोधन के बाद 1-1-2016 से 30-6-2021 तक का बकाया भुगतान करने का पत्र जारी किया है।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब के पेंशनरों को किश्तों में बकाया भुगतान करते समय उनकी बुढ़ापे को ध्यान में नहीं रखा गया। जारी पत्र के अनुसार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सितंबर 2028 तक बकाया भुगतान किया जाएगा। जबकि अगला 7वां वेतन आयोग 01-01-2026 से गठित है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगले वेतन आयोग से पहले पिछले वेतन आयोग का बकाया भुगतान किया जाए।
यहां यह अफसोस और बड़े दुख के साथ उल्लेख करने योग्य है कि बकाया भुगतान के इंतजार में 35000 से अधिक पेंशनरों का निधन हो गया है। पंजाब राज्य पेंशनर्स परिसंघ के राज्य नेता सरकार के उपरोक्त जारी पत्र को खारिज करते हुए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को किश्तों में बकाया भुगतान करने के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं।
नेताओं ने पंजाब सरकार से अपील की कि वह उपरोक्त किश्तों वाले जारी पत्र पर पुनर्विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एकमुश्त बकाया भुगतान किया जाए।
