
बिना एनओसी के भी हो सकेगी रजिस्ट्री, पंजाब सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाया समय - आशिका जैन
होशियारपुर 28 फरवरी- डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने बिना एनओसी के रजिस्ट्री कराने की अवधि 28 फरवरी 2025 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी है, जिसके साथ ही 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी के भी हो सकेगी।
होशियारपुर 28 फरवरी- डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने बिना एनओसी के रजिस्ट्री कराने की अवधि 28 फरवरी 2025 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी है, जिसके साथ ही 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री बिना एनओसी के भी हो सकेगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिना एनओसी के रजिस्ट्री कराने की अवधि 1 मार्च से बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों में जिन प्लॉटों के लिए आवेदकों द्वारा 31 जुलाई 2024 से पहले स्टांप ड्यूटी के माध्यम से एग्रीमेंट किया गया है, तो आवेदक 31 अगस्त से पहले बिना एनओसी के भी रजिस्ट्री करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को विस्तारित अवधि का लाभ मिल सके।
