
एडीसी ने फर्म ओवर द सी इमिग्रेशन सर्विसेज का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जून, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म ओवर द सी इमिग्रेशन सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जून, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म ओवर द सी इमिग्रेशन सर्विसेज का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्म ओवर द सी इमिग्रेशन सर्विसेज एस.सी.ओ. नंबर 22, सेक्टर 125, बैकसाइड गोपाल स्वीट्स, न्यू सनी एन्क्लेव, खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री रोहित कौसल पुत्र श्री ओम प्रकाश कौसल हाउस नंबर 122 रेजीडेंसी विहार, सुदामा विहार के पास, खुरला किंगरा, जालंधर अब हाउस नंबर 7166 न्यू सनी एन्क्लेव, सेक्टर 125, तहसील खरड़, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, लाइसेंस नंबर 316/आईसी दिनांक 25.06.2019 को परामर्श कार्य के लिए जारी किया गया था, जिसकी अवधि 24.06.2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, मासिक रिपोर्ट व विज्ञापन न भेजने, कार्यालय बंद करने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है।
इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म ओवर द सी इमीग्रेशन सर्विसेज को कंसल्टेंसी कार्य के लिए जारी लाइसेंस नंबर 316/आईसी दिनांक 25.06.2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द/रद्द कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, अधिनियम/नियमानुसार, यदि भविष्य में उक्त कम्पनी/फर्म/साझेदारी अथवा उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कम्पनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए प्रत्येक दृष्टि से जिम्मेदार होगा तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार होगा।
