
अधिसूचित क्षेत्रों में बिना अनुमति के ट्यूबवेल व सबमर्सिबल पंप लगाने पर रोक
नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित क्षेत्रों (ब्लॉक और बंगा) में बिना एनओसी के ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पंप लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
नवांशहर- जिला मैजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित क्षेत्रों (ब्लॉक और बंगा) में बिना एनओसी के ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पंप लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्वीकृत कार्यों से ट्यूबवेल/सबमर्सिबल लगाना चाहता है तो वह उनके कार्यालय में एनओसी के लिए आवेदन करेगा तथा अनुमति प्राप्त करेगा। अनाधिकृत ट्यूबवेल/सबमर्सिबल की जांच के लिए गांवों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा शहरों में संबंधित कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शहीद भगत सिंह नगर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और/बंगा तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बंगा इस आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
