
पंजाब सरकार की यथास्थिति की मांग उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।
चंडीगढ़, 14 मई - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने की पंजाब सरकार की मांग को आज खारिज कर दिया।
चंडीगढ़, 14 मई - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने की पंजाब सरकार की मांग को आज खारिज कर दिया।
हालांकि, पंजाब सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से राहत मिली है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने मामले की अगली तारीख 30 मई तय कर दी है।
क्योंकि बांध भरने का समय 21 मई से शुरू हो रहा है। इस तिथि (21 मई) के बाद हरियाणा को केवल नियमित पानी ही मिलना शुरू होगा। हालांकि, सुनवाई के दौरान बीबीएमबी और हरियाणा ने पंजाब द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा।
