
एडीसी ने अगम इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 25 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने अगम इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 25 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने अगम इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अगम इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट फर्म एससीओ नंबर 22 द्वितीय तल, वसंत विहार, हिम्मतगढ़, फेस-1 ढकौली, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक हरजीत सिंह (प्रोपराइटर) पुत्र निर्भय सिंह निवासी हाउस नंबर 370, समाधि गेट, मनीमाजरा, चंडीगढ़ (यूटी)-160101 को ट्रैवल एजेंसी वर्क लाइसेंस नंबर 237/आईसी दिनांक 26.11.2018 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 25.11.2023 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा एक्ट/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने, नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगम इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसलटेंट फर्म को जारी लाइसेंस नंबर 237/आईसी दिनांक 26.11.2018 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा एक्ट/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारकों/फर्म के निदेशकों/साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
