
एडीसी ने रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 25 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 25 जनवरी, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक। लिमिटेड, कार्यालय संख्या 34बी, तृतीय तल, रॉयल बिजनेस पार्क, जीरकपुर, तहसील-डेरा बस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्री परमजीत सिंह बजर (निदेशक) पुत्र ठाकुर सिंह, निवासी गाँव करीमपुर ध्यानी, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, अब फ्लैट नंबर 1101, टी-5, रॉयल सिटी, अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे, जीरकपुर, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर और श्री जॉनसन क्रिस्टोफर डेविड (निदेशक) पुत्र पालुकुर सेल्वनाधम डेविड, निवासी 85/2, एम.एस. रोड, प्रथम क्रॉस, जे.सी. नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक को लाइसेंस संख्या 270/आईसी, दिनांक 08-02-2019 को जारी किया गया है। इस लाइसेंस की वैधता 07-02-2024 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा एक्ट/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने तथा नोटिस का जवाब न देने/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रीचआउट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंस नंबर 270/आईसी, तारीख 08-02-2019 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा एक्ट/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारकों/फर्म के निदेशकों/साझेदारों के खिलाफ कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
